पटना। बिहार में पटना की एक त्वरित अदालत ने नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और हत्या के मामले में आज एक दोषी को 10-10 वर्ष के अलग-अलग कठोर कारावास के साथ उम्रकैद की भी सजा सुनाई। त्वरित अदालत संख्या दो के न्यायाधीश अब्दुल सलाम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित बिहार विद्यापीठ के निकट पाटलीपुत्रा क्वार्टर निवासी कैलाश कुमार उर्फ नेपाली को एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने और फिर उसकी हत्या कर देने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी को अपहरण के लिए दस वर्ष के सश्रम कारावास, अप्राकृतिक यौनाचार के लिए दस वर्ष के सश्रम कारावास और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने सभी सजाएं अलग-अलग चलाये जाने का आदेश दिया है। इस तरह यदि आजीवन कारावास की सजा में सरकार द्वारा कमी की जाती है तब भी दोषी को 40 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, दोषी ने 11 अप्रैल 2013 को दीघा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसके साथ यौनाचार किया था और उसकी हत्या कर दी थी।