नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर बुधवार को रोक लगा दी। शीर्ष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें सुनने के बाद सक्सेना को नोटिस जारी किया और उसकी विस्तृत प्रतिक्रिया भी मांगी। ईडी ने न्यायालय को बताया कि सक्सेना द्वारा आई-टी आर ब्लैक मनी से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से संबंधित कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सक्सेना की बीमारियों का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड उसकी जांच कर सकता है।
पीठ ने ईडी का पक्ष सुनने के बाद कहा, ‘‘हम मामले में अभियोजन एजेंसी ईडी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राजीव सक्सेना को नोटिस जारी करते हैं। उसे ईडी के आरोपों पर विस्तृत जवाब देना होगा।’’ गौरतलब है कि सक्सेना को कैंसर की बीमारी होने का पता चला है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बेहतर इलाज के लिए उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी हैं और बाद में मामले की जांच के दौरान ईडी ने उसे सरकारी गवाह बना दिया है।