बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली ब्लाक में आने वाले ग्राम हर्रई में एक स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा आदिवासी की जमीन पर किए जा रहे अवैध उत्खनन के मामले में खनिज विभाग ने कार्रवाई कर क्रेशर मशीन को सील कर क्रेशर संचालक पर 20 करोड़ से अधिक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम हर्रई में हरदा जिले के ग्राम जिनवानिया निवासी तेज बहादुर शाह को स्वीकृत पत्थर उत्खनन पट्टा की जांच की गई।
जांच में पाया गया कि पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन का कार्य न करते हुए स्वीकृत क्षेत्र के अलावा अन्य आदिवासी की जमीन पर 67 हजार 500 घन मीटर बोल्डर का अवैध उत्खनन किया। शर्तो का उल्लंघन पाए जाने पर संयुक्त टीम के द्वारा एक जेसीबी मशीन, पूरा क्रेशर दो मशीनों के समेत जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही मौके पर पाई गई 500 घनमीटर गिट्टी को भी जब्त करते हुए क्रेशर को सील कर दिया गया है। सहायक खनिज अधिकारी ओपी बघेल ने बताया कि पट्टाधारी के खिलाफ अवैध खनिज उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर 20 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित कर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।