नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ केरल के सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश एवं इससे जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता मामले की सुनवाई गुरुवार को भी नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से बुधवार को देर शाम जारी नोटिस में इस बाबत जानकारी दी गयी। न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ 20 फरवरी को धार्मिक स्वतंत्रता मामले पर सुनवाई नहीं करेगी। संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अनुपस्थिति के कारण संविधान पीठ सुनवाई नहीं करेगी। गौरतलब है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान 11 बजकर 50 मिनट पर 10 मिनट के लिए संविधान पीठ ने सुनवाई रोक दी थी, लेकिन 10 मिनट बाद एक बार फिर सुनवाई को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभी पक्षों को बताया गया था कि संविधान पीठ एक बार फिर भोजनावकाश के बाद सुनवाई करेगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट मास्टर ने शाम तक के लिए सुनवाई टल जाने की जानकारी उपस्थित पक्षों के वकीलों और मीडियाकर्मियों को दी। उसी दिन देर शाम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले की मंगलवार को होने वाली सुनवाई भी टाल दी थी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मृत्युदंड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भानुमति बेहोश गयी थीं और सुनवाई रोकनी पड़ी थी।