तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें बिना सूचित किये नागरिकता (संशोधन) कानून के विरोध में उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाने के फैसले पर केन्द्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव से इस मामले पर जल्द से जल्द एक रिपोर्ट देने को कहा गया है। इससे पहले, खान ने राज्य सरकार के सीएए के मसले पर उच्चतम न्यायालय जाने को लेकर कहा कि उन्हें इस मामले में उच्चतम न्यायालय जाने का पूरा अधिकार है लेकिन नियमावली के सेक्शन 34(2), सब सेक्शन 5 के मुताबिक अदालत जाने से पहले उन्हें राज्यपाल को सूचित करना चाहिए था।