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बेटियों को सैक्स रैकेट में धकेलने वाले आरोपी पिता के खिलाफ जांच के आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 20 2019 10:43PM | Updated Date: Nov 20 2019 10:44PM
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर की दो सहोदर बहनों के बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कलियुगी बाप के खिलाफ पुलिस को सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दस दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिये हैं। दो पीड़ति बहनों ने अपनी सौतेली मां और पिता पर सैक्स रैकेट से जुड़े धंधे में धकेलने का आरोप लगाया है। यह मामला उधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर स्थित आईटीआई पुलिस थाने के अंतर्गत पेंगा पुलिस चौकी से जुड़ा हुआ है। दो सगी बालिग बहिनों ने अपनी सौतेली मां और पिता पर आरोप लगाया कि वे उन्हें सैक्स रैकेट में धकेलना चाहते हैं। शराब पीकर आरोपी पिता उनके साथ मारपीट करता है। उनका पिता उनकी कमाई भी छीन लेता है। उन्होंने जब इसकी शिकायत पेंगा पुलिस चौकी में की तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

इसके बाद उन्होंने मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की अदालत में हुई। अदालत के सख्त रूख के बाद कुछ दिन पहले पुलिस हरकत में आयी और आरोपी मां और पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों बहिनों की ओर से अदालत को बताया कि पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया है। अदालत ने इस प्रकरण में बेहद गंभीर रूख अख्तियार किया और बुधवार को चौकी प्रभारी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिये। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब ने बताया कि अदालत ने आज पुलिस को सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दस दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिये हैं और तब तक पीड़तिाओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा है। अदालत ने मामले को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है। 

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