नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने श्री कोड़ा को मौजूदा विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी अयोग्यता का एक साल और बचा हुआ है, ऐसे में वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कोड़ा की याचिका के मेरिट पर सुनवाई होगी।
उसने हालांकि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 2009 के विधानसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने का श्री कोड़ा को दोषी पाया था और सितंबर 2017 में उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगायी गयी थी।