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शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि मामले में संज्ञान

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 19 2019 1:07AM | Updated Date: Sep 19 2019 1:07AM
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पटना। बिहार में पटना की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में संज्ञान लेते हुये सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सांसदों-विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश राजीव नयन ने मामले में जांच के बाद श्री तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मामला प्रथमदृष्टया सही पाते हुये उनकी उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह संज्ञान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की ओर से दाखिल किये गये मानहानि के शिकायती मुकदम में लिया है। शिकायती मुकदमे में 07 अगस्त 2018 को संवाददाता सम्मेलन में श्री तिवारी के उस वक्तव्य को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संजय कुमार झा के घर क्यों जाते हैं और आपस में उनका क्या रिश्ता है।
 
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