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उप्र में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक सुविधायें

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 25 2019 7:30PM | Updated Date: Jun 25 2019 7:30PM
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की अनुदान राशि में बढोत्तरी करते के साथ उनके कल्याण के लिए अनेक सुविधायें उपलब्ध करा रही है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित शैक्षिक, भौतिक आर्थिक पुनर्वास के साथ-साथ स्वास्थ्य, रोजगार, बाधारहित वातावरण, आवागमन के लिए सुविधायें सामाजिक सुरक्षा नि:शक्तता प्रमाणपत्र आदि पर विशेष रूप से उनकी सुविधाओं का प्राविधान राज्य सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकलांगजन विकास विभाग का नाम परिवर्तित कर ‘‘दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग‘‘ कर दिया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ प्रदेश सरकार ने अनेक योजनायें, कार्यक्रम संचालित करते हुए उनके विकास पर विशेष बल दिया है।

संचालित विभिन्न योजनाओं की धनराशि में भी बढोत्तरी करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने के कार्य किये जा रहे हैं। किसी भी दिव्यांगजन या आम नागरिक को शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं आदि की जानकारी प्राप्त करना हो तो वह हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-1995 पर टेलीफोन कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्य उन्हें बोझ न समझे, उनके भरण पोषण की समस्या न आये इसलिए सरकार उन्हें पेंशन देती है। पूर्व में दिव्यांगजनों को 300 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 06 जून 2017 से आदेश जारी कर दिव्यांगजन पेंशन में बढोत्तरी करते हुए 500 रूपये प्रतिमाह कर दिया।

जिन पात्र दिव्यांगों को पेंशन अज्ञानता या किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रही थी,  सरकार ने सर्वे कराकर उन्हें भी सम्मलित किया। जिससे वर्ष 2017 से अब तक 1,01552 नये पात्र दिव्यांगजनों सहित कुल 9,84,709 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 500 रूपये पेंशन देते हुए उन्हें लाभान्वित किया जा रहा  है। उन्होंने बताया कि कुष्ठरोग को अक्सर कुछ लोग बुरा मानते हैं और कुष्ठरोगी को समाज में कुछ लोग बड़ी अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। प्रदेश सरकार ने कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजनों, जो राज्य के मूल निवासी हैं और जिनकी आय गरीबी रेखा (ग्रामीण क्षेत्र में 46080 तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार) के नीचे हैं एवं सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहा है, तो सीएमओ  द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदेश सरकार अनुदान/पेंशन दे रही है।

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