अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि परिसर में साल 2005 में हुए आतंकी हमले के केस में प्रयागराज की विशेष अदालत ने आज फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक आरोपी मोहम्मद अजीज को अदालत ने बरी कर दिया। स्पेशल अदालत ने मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाते हुए डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम और फारुक को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषियों को 20 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया। बता दें कि स्पेशल जज एससी/एसटी दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को ही पूरी हो चुकी थी। पांच जुलाई को सुबह करीब सवा नौ बजे रामजन्म भूमि परिसर से ठीक पहले जैन मंदिर के पास बनी बैरिकेटिंग पर एक सफेद रंग की मार्शल जीप महिंद्रा इकोनॉमी आकर रूकी।
इसमें सवार पांच लोग जीप के रुकते ही उसमें से कूदकर अलग-अलग दिशाओं में भागे। जैन मंदिर के पास तैनात 11 वीं वाहिनी पीएसी के दलनायक कृष्णचंद्र सिंह जब तक कुछ समझ पाते जीप में जोर का धमाका हुआ जिससे चारों ओर धुंआ छा गया। धमाके से लगभग दस मीटर बेरिकेटिंग उड़ गई थी। आतंकियों की ओर से सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाकर एके 47 राइफलों से गोलीबारी शुरू कर दी।