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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 21 2020 8:20PM | Updated Date: Jan 21 2020 8:20PM
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अगरतला। पश्चिम त्रिपुरा की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी परितोष सेन को 10 साल के सश्रम करावास की सजा सुनाई। सेन के खिलाफ नौ नजवरी 2016 को महिला थाना पर अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप  में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 448, 376 (2) (1) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉस्को)  की धारा छह के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।  पुलिस ने गत वर्ष सेन के खिलाफ पॉस्को के विशेष न्यायाधीश के अदालत ने आरोप पत्र दायर किया था।
 
इस मामले की विस्तृत सुनवाई तथा सभी सबूतों पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश गोबिंद दास ने पॉस्को के तहत सेन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा जुर्माने के तौर पर 25 हजार रुपये भरने का आदेश दिया। जुर्माने की राशि का भुगतना नहीं करने पर दोषी को छह महीने कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके आलावा दोषी को आईपीसी की धारा 450 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। यदि दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे दो महीने अतिरिक्त कारावास की सुजा भुगतनी पड़ेगी। 
 
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