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बकाया राशि जमा नहीं कराने पर सम्पति की कुर्क

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 18 2019 10:28PM | Updated Date: Sep 18 2019 10:28PM
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जयुपर। राजस्थान के जयपुर में न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा बकाया राशि नहीं जमा कराने पर एक बाकीदार की सम्पति कुर्क करने की कार्यवाही की गई है। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर-प्रथम प्रतिभा पारीक ने बताया कि सरकार बनाम मैसर्स नवल बाना एन्टरटेन्मेंट (एल एल पी) जरिये साझेदार चरण सिंह खंगारोत में कुल बकाया राशि 58 लाख 71 हजार 110 रुपये जमा नहीं कराने पर उसकी ग्राम गुणावता तहसील आमेर स्थित जमीन एवं भूखंड को कुर्क कर सरकार के कब्जे में लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 30 सितम्बर 2019 तक एमनेस्टी योजना लागू है। जिसके तहत बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट है। बाकीदारों द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर सम्पति कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।
 
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