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हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 25 2019 6:57PM | Updated Date: Jun 25 2019 6:57PM
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छपरा। बिहार में सारण जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) धर्मेन्द्र झा ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जनता बाजार थाना कांड संख्या 64/2016 एवं सत्र वाद संख्या 570/216 के अभियुक्त शैलेंद्र राय, पुनीत राय और मदन मोहन राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह प्रशांत ने अपना पक्ष रखा। आरोप के अनुसार, दोषियों ने अप्रैल 2016 में भूमि संबंधी विवाद को लेकर अपने पट्टीदार राजकिशोर राय की हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में मृतक के परिजनों से संबंधित थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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