नई दिल्ली। नौकरीपेशा करने वाले अधिकतर लोगों की बेसिक सैलरी का 12 फीसद हिस्सा कट जाता है। यह हिस्सा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से जमा किया जाता है। पीएफ से कटा पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा होता है। अगर आप इसमें जमा अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो यह काम घर बैठे-बैठे हो सकता है। इसके लिए आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप आॅनलाइन तरीके से भी अपना पीएफ निकाल सकते हैं। आज हम आपको आॅनलाइन पीएफ निकालने का तरीका बता रहे हैं।
यह है आॅनलाइन पीएफ निकालने का तरीका
- आॅनलाइन पीएफ निकालने के लिए सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें।
- इसके बाद Manage आॅप्शन पर क्लिक करें और KYC को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना KYC चेक कर लें। यह ध्यान से देख लें कि आपका आधार और पैन कार्ड नंबर समेत बैंक की जानकारियां सही हैं या नहीं।
- इसके बादOnline Services पर क्लिक करें और CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें।
- ऐसा करने के बाद आपको स्क्रीन पर 3 आॅप्शन दिखेंगे। ये Full EPF Settlement, लोन और एडवांस के लिए कुछ रकम निकाल (EPF Part withdrawal) और पेंशन के लिए रकम निकालने के होंगे।
- इसके बाद आप क्लेम फॉर्म आॅनलाइन भर दें। इसके कुछ दिन बाद निश्चित समय कुछ दिनों के बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में EPF के पैसे क्रेडिट कर दी जाएगी। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकालने सरकार TDS काटती है। इसलिए अगर आप रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो इस कटौती के लिए तैयार रहें।