17 Apr 2024, 02:59:27 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
Business

टीडीएस काटने वालों को आयकर विभाग की चेतावनी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 22 2018 10:18AM | Updated Date: May 22 2018 10:18AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने टीडीएस  काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें। तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
 
टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर भी जुर्माना लग सकता है। नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है तो उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है।
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »