नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा गाड़ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले भोजन व पेयों पर पांच प्रतिशत वस्तु व सेवा कर लगेगा।
वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को इस बारे में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा है ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके। मंत्रालय के इस कदम से गाड़ियों, प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों व पेयों पर लागू जीएसटी दर में समानता आएगी। बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि भोजन व पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।