नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वर्ष 2018-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 (आईटीआर) सहज जारी किया। इसका उपयोग 50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले कर सकेंगे। यह फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। करीब तीन करोड़ करदाता इस एक पेज के सहज फॉर्म का उपयोग करेंगे।
इस फॉर्म का उपयोग ऐसे करदाता कर सकते हैं, जिनकी वेतन, एक आवासीय संपत्ति/ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है। वेतन और आवासीय संपत्ति को तर्कसंगत बनाया गया है। फॉर्म 16 में दिए गए वेतन तथा आवासीय संपत्ति का उल्लेख करना होगा।
इसके साथ ही आईटीआर फॉर्म दो को भी तर्कसंगत बनाया गया। ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार आईटीआर फॉर्म दो भर सकेंगे, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन को छोड़कर होगी। ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार, जिनकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, उन्हें आईटीआर फॉर्म तीन या आईटीआर फॉर्म चार भरना होगा। प्रवासियों को रिफंड हासिल करने के लिए एक विदेशी बैंक खाते के बारे में बताना होगा, ताकि उसके रिफंड भेजा जा सके।
इन्हें मिलेगी हार्ड कॉपी भरकर जमा करने की छूट
आईटीआर फॉर्म भरने के तौर-तरीकों में पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी आईटीआर फॉर्म आॅनलाइन भरना होंगे। सिर्फ उन्हीं को फॉर्म 1 सहज और फॉर्म 4 सुगम हार्ड कॉपी में भरकर जमा करने की अनुमति होगी, जिनकी आयु 80 वर्ष हो गई है या ऐसे व्यक्ति अथवा अविभाजित हिंदू परिवार, जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपए तक होगी और वे रिटर्न का दावा नहीं करेंगे।