नई दिल्ली। वाहन कंपनियां जल्द ही नंबर प्लेट लगी कारें लाएंगी। वाहनों की कीमत में नंबर प्लेट की लागत भी शामिल होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। वाहनों की नंबर प्लेट इस समय विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग निर्धारित एजेंसियों से खरीदी जाती हैं। यह लाइसेंस प्लेट, जिसे आम भाषा में नंबर प्लेट कहा जाता है, वाहन का पंजीकरण नंबर लिखकर वाहन में लगाई जाती है।
गडकरी ने कहा, 'हमने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब मैन्युफैक्चरर्स प्लेट लगाकर देंगे और उन पर अक्षर उभारने का काम बाद में मशीन के जरिये किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि प्लेट की लागत कार की कीमत में ही शामिल होगी और इससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि नई प्रौद्योगिकी वाली नंबर प्लेट का मकसद न केवल उपभोक्ताओं को राहत देना है, बल्कि इससे विभिन्न राज्यों में यह एक समान हो सकेंगी।
नियम सभी के लिए
राज्यों द्वारा जो नंबर प्लेट खरीदी जाती हैं उनकी कीमत 800 से 40,000 रुपये तक होती है। अभी नंबर प्लेट या लाइसेंस प्लेट संबंधित आरटीओ द्वारा जारी की जाती हैं। गडकरी ने कहा वाहन सस्ता हो या महंगा नियम सभी के लिए समान होंगे। सस्ते वाहनों के लिए जो सुरक्षा नियम होंगे वे लक्जरी और एसयूवी वाहनों के लिए भी होंगे।'
ड्राइविंग लाइसेंस के दो नियम बदले
नए नियमों से लोगों को नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवान में आसानी होगी। साथ ही, अब फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी रोक लगेगी। इस बारे में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने, नाम या पता बदलवाने आदि के लिए अलग-अलग फॉर्म नहीं भरना होगा। इन सारे कामों के लिए केवल एक ही फॉर्म- 'फॉर्म 2' भरना होगा।