मुम्बई। रिजर्व बैंक ने एचटीएम बांड की बिक्री से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जानकारी दी कि 26 मार्च को जारी आदेश के तहत यह जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर आरोप है कि उसने हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) बांड की बिक्री और इसके खुलासे के संबंध में आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया। उल्लेखनीय है कि कोई भी बैंक तीन श्रेणियों हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम), हेल्ड फोर ट्रेंिडग (एचएफटी) और एवेलेबल फोर सेल (एएफएस) में निवेश करता है। बैंकों को अपने डिपोजिट का कम से कम 20 प्रतिशत एचएमटी में निवेश करना होता है। एचटीएम श्रेणी में किया गये निवेश को परिपक्वता से पहले भुनाया नहीं जा सकता है और इन्हें बीच में बेचा नहीं जा सकता है।