नई दिल्ली। सरकार ने रासायनिक उर्वरक यूरिया की बिक्री करने वाले डीलर या वितरक का कमीशन प्रति टन 180 रुपए से बढाकर 354 रुपए निर्धारित किया है। नई दर इस वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी होगा। पॉस मशीन से यूरिया की बिक्री करने वाले डीलर को ही कमीशन का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में निजी एजेंसियों और सहकारिता क्षेत्र को खुदरा दुकानों के माध्यम से यूरिया की बिक्री के लिए प्रति टन 180 रुपए डीलर कमीशन तथा संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से बिक्री के लिए
प्रति टन 200 रुपए कमीशन का भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) योजना को लागू करने के बाद से ही उर्वरक कम्पनियां और और डीलर इस योजना को लागू करनें को लेकर कमीशन बढाने की मांग कर रहे थे सरकारी आकड़ों के अनुसार देश में करीब 23000 डीलर और वितरक हैं जो कमीशन बढाए जाने से लाभान्वित होंगे। इससे सरकार पर अतिरिक्त सब्सिडी का 515.16 करोड़ रुपये का बोझ बढेगा।