नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने बैंक आॅफ बड़ौदा (बीओबी) को अगले महीने तक देश छोड़ने की अनुमति दे दी है। भारतीय मूल के विवादित तीनों गुप्ता बंधु पर वहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और बीओबी का उनसे संबंध है। प्रीटोरिया हाई कोर्ट के जज तेंदेया मवुंदला ने गुप्ता बंधु से जुड़ी 20 कंपनियों की वे याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं, जिनमें उन्होंने मांग की थी कि बीओबी को सभी खाते बंद करने और देश छोड़ने से रोका जाए।
भारतीय बैंक ने अपनी वैश्विक रणनीति में संशोधन के उद्देश्य से पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में अपने सभी संचालन बंद करने का निर्णय लिया था। अजय, अतुल और राजेश गुप्ता के अरबों के भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल होने की खबरें सामने आने पर सभी दक्षिण अफ्रीकी बैंकों द्वारा गुप्ता बंधु से अलग हो जाने के बाद केवल बीओबी ही उनकी कंपनियों के साथ काम कर रही थी।