मुंबई । सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर नकली नोटों से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बताया कि एसबीआई की दो शाखाओं के करेंसी चेस्ट के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नकली नोटों की पहचान को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। बैंक को 05 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैंक के लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचा कि दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप सही हैं और उस पर आर्थिक दंड लगाने का फैसला किया गया।