मुंबई। रिजर्व बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन करने पर आंध्रप्रदेश के कुप्पम स्थित द कुप्पम कॉपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड परर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने मंगलवार को बताया कि कुप्पम कॉपरेटिव टाउन बैंक ने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को रिण और अग्रिम रिण देने के संबंध में केंद्रीय बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किया।
रिजर्व बैंक ने पहले इस संबंध में कुप्पम कॉपरेटिव टाउन बैंक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था और बैंक ने इसका लिखित जवाब पेश किया था। मामले के सभी तथ्यों, बैंक के जवाब और निजी सुनवाई के बाद आरबीआई ने पाया कि आरोप सही हैं और इसके बाद जुर्माना लगाया गया।