नई दिल्ली। अब तत्काल टिकट पर भी रेल यात्री पूरा रिफंड ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रेलवे ने 5 शर्तों पर तत्काल टिकट पर 100 फीसद रिफंड देने की व्यवस्था शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत काउंटर और ई-टिकट दोनों पर रिफंड मिलेगा।
नए नियम के मुताबिक, ट्रेन के शुरुआती स्टेशन पर 3 घंटे देरी से आने, रूट डायवर्ट होने, यात्रियों के बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के नहीं जाने और कोच के डैमेज होने व बुक टिकट वाली श्रेणी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर यात्रियों को 100 फीसद रिफंड मिलेगा। अगर यात्री को लोअर श्रेणी में यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाती है तो रेलवे किराए के अंतर के साथ ही तत्काल का चार्ज भी लौटाएगी।
अभी तक तत्काल टिकट बुक करने के बाद जब उसे कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता था। वहीं तत्काल कोटा के तहत बुक की गई आरएसी टिकट को ट्रेन जाने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है। वहीं तत्काल कोटा में आॅनलाइन बुक की गई टिकट वेटिंग में है तो अपने आप कैंसिल हो जाती है, और रिफंड खाते में चला जाता है।