नई दिल्ली। आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शनिवार को एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया है। प्राधिकरण ने कहा कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं।
सरकारों को दिए निर्देश
यूआईडीएआई ने एक बयान में सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करेंं कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ के वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से इनकार नहीं किया जाए।