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1 अप्रैल के बाद बेचे गए शेयर्स की कमाई पर लगेगा यह टैक्स

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 5 2018 8:31PM | Updated Date: Feb 5 2018 8:31PM
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नई दिल्ली। इक्विटी होल्डिंग्स पर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस मुनाफे पर लागू होगा जिसे 1 अप्रैल 2018 के बाद शेयरों की बिक्री के जरिए हासिल किया जाएगा। यह जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी है। कैपिटल गेन टैक्स 1 अप्रैल से या उसके बाद शेयरों की बिक्री पर लागू होगा, लेकिन कैपिटल गेन की गणना शेयर को खरीदते समय जो उसकी कीमत थी

उसमें और 31 जनवरी को बाजार में अधिकतम मूल्य में से जो भी ज्यादा होगा, उसके आधार पर की जाएगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में शेयरों की बिक्री के मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, जो कि शेयरों की बिक्री से प्राप्त किए गए मुनाफे पर लागू होगी। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में एक अप्रैल से एक लाख रुपये से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसद का टैक्स लगाया गया है, हालांकि 31 जनवरी 2018 तक के सभी मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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