नई दिल्ली। बिजनेस डेस्क। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने नवंबर महीने का GSTR-3B फॉर्म भरने की समयसीमा को 23 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआईसी ने शनिवार को इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि 'नवंबर, 2019 के GSTR-3B फॉर्म भरने की समयसीमा 23 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दी गई है।' देश में माल एवं सेवा कर (GST) लागू करने के बाद इस फॉर्म को लाया गया था। इस फॉर्म में सामान की आवक एवं बिक्री की जानकारी देनी होती है।
आइए विस्तार से जानते हैं GSTR-3B फॉर्म क्या है और इसे भरना किसके लिए आवश्यक होता है। दरअसल, जीएसटी के तहत पंजीकृत हर व्यक्ति के लिए इस फॉर्म को भरना आवश्यक होता है। यह एक सिंपल टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो तो भी इस फॉर्म को भरना आवश्यक होता है।