नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि कराधान अध्यादेश के तहत कॉरपोरेटरों को कर में दी गयी छूट के कारण देश को 1,45,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के जरिये निवेशकों को आकर्षित करने और निवेश बढ़ाने के वास्ते कर में कटौती का प्रावधान किया गया। कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के तहत कॉरपोरेट कर की दर में कमी और अन्य राहत के कारण 145 हजार करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है।
उन्होंने कहा कि नियमित बजट 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7,03,760 करोड़ रुपये रखा गया है जो सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है और सरकार राजस्व तथा व्यय के नियमित आकलन से राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करती है। ठाकुर ने कहा कि 20 सितम्बर 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश के माध्यम से घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कर में भी कुछ शर्तों के साथ कटौती की गयी है। इसके साथ ही घरेलू कंपनियों को यदि लगता है कि रियायती कराधान प्रणाली उसकी कंपनी के लिए लाभकारी है तो वह दरों पर कर लगाये जाने के विकल्प का चयन भी कर सकती है।