नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक एवम् विकास प्राधिकरण (पी एफ आर डी ए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना ( एन पी एस) के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ( ओ सी आई) को प्रवासी भारतीयों की तरह ही इस योजना के लिए पंजीयन कराने की अनुमति दे दी है। पी एफ आर डी ए ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। उसने कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी अधसूचना के आधार पर ओ सी आई को यह अनुमति दी गई है। उसने कहा कि ओ सी आई द्वारा इसमें निवेश फेमा के नियम के तहत होगा। इसमें निवेश पर आयकर में छूट मिलती है।