कोलकाता। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना आरबीआई की गाइडलाइन्स को पूरा न करने के चलते लगाया गया है। बंधन बैंक ने पूर्ण बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीन साल के अंदर यह हिस्सेदारी बैंक मताधिकार वाली चुकता पूंजी के 40 फीसदी पर लानी थी। बता दें कि साल 2014 में बंधन बैंक को सामान्य बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। उसके बाद साल 2015 में बंधन बैंक ने पूर्ण बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि RBI ने बैंक में बंधन फाइनेंसियल होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी को कम करके 40 प्रतिशत पर लाने में असफल रहने पर जुर्माना लगाया है।
बता दें, बैंक द्वारा पूर्ण बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर यह हिस्सेदारी बैंक मताधिकार वाली चुकता पूंजी के 40 प्रतिशत पर लाई जानी थी। बंधन बैंक के साथ ही RBI ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।