नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरूवार को स्पष्ट किया कि 25 करोड़ रुपये के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को शुरूआत से सात वर्षों तक में से तीन वर्ष की आय शत प्रतिशत कर मुक्त होगी। सीबीडीटी ने यहां जारी स्पष्टीकरण में कहा कि इसके दायरे में आने वाले स्टार्टअप को वायदे के अनुरूप आयकर कानून 1961 की धारा 80 आईएसी के तहत कर में छूट मिलेगी। इसमें स्टार्टअप को शुरूआत के सात वर्षों में तीन वर्षों की आय शत प्रतिशत कर मुक्त होगी। उसने कहा कि डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्टार्टअप कर में इस छूट के लिए स्वत: योग्य नहीं होगे। जो स्टार्टअप आयकर कानून की धारा 80 आईएसी के शर्तों को पूरा करेंगे वे ही छूट का दावा कर सकते हैं। इसके मद्देनजर स्टार्टअप के कारोबार की सीमा आयकर कानून की धारा के अनुरूप तय होगी न कि डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुरूप। उसने कहा कि 19 फरवरी 2019 को डीपीआईआईटी द्वारा जारी अधिसूचना और आयकर कानून में उल्लेखित सीमा में कोई अंतर नहीं है। दोनों में यह सीमा 25 करोड़ रुपये ही है।