नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी। इससे पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 थी। गौरतलब है कि 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द आईटीआर फॉर्म फाइल की जाए।
नए नियमों के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना जरूरी होगा। बता दें कि आप आईटीआर फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना होगा। इस साल CBDT ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी और इसके बाद फॉर्म 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़कर 31 जुलाई हो गई। कई लोग आईटीआर भरने के लिए अपने फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे थे। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा , " केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है।"