नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत हर राज्य में अलग-अलग मजदूरी दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा अधिनियम 2005 के खंड 6(1) के अनुसार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए क्षेत्र वार मनरेगा की मजदूरी की दरों की अधिसूचना जारी करता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कामगारों को महंगाई की भरपाई करने के लिए मंत्रालय हर वर्ष राज्यों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मजदूरी की दरों को संशोधित करता है। संशोधित दरें प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से लागू होती हैं।