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आधार को लेकर लागू होगा ये नया नियम - लगेगा 10 हजार का जुर्माना

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 14 2019 4:31PM | Updated Date: Jul 14 2019 4:32PM
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नई दिल्‍ली। सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन के स्थान पर आधार कार्ड नंबर देने का विकल्प दिया है, लेकिन लेन-देन के लिए गलत आधार नंबर देने पर आपको दस हजार का जुर्माना देना पड़ा सकता है। संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में आधार संख्या सही नहीं पाए जाने पर इसे प्रमाणित करने वाले को भी दस हजार जुर्माना देना होगा। हालांकि जुर्माना आदेश से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी।
 
एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा कानून को 5 जुलाई की बजट घोषणा के अनुरूप संशोधित किया जाएगा जिसमें पैन के स्थान पर आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसके लिए धारा 272बी में संशोधन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं।
 
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