नई दिल्ली। आरबीआई ने चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जी हां भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक समेत चार सरकारी बैंकों पर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई केवाईसी जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर की है। रिजर्व बैंक ने हालांकि यह साफ किया है कि इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।
बता दें कि पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी दें कि रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की डिटेल जारी करते हुए बतााया कि यह जुर्माना केवाईसी या एंटी मनी लांड्रिंग स्टैंडर्ड और करंट अकाउंट खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। वहीं केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।
अगर बैंक करते है मनमानी तो अब आप बैंकों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। आरबीआई की वेबसाइट पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) की शुरुआत की गई है। बता दें कि इसके पीछे केन्द्रीय बैंक का मकसद समय से शिकायतों को हल कर कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाना है। इतना ही नहीं सीएमएस पर कस्टमर पब्लिक इंटरफेस वाली किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी जैसे कमर्शियल बैंक, शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।