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बैंक के खिलाफ ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं शिकायत

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 26 2019 12:42AM | Updated Date: Jun 26 2019 12:42AM
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मुंबई। बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर बैंक आपकी शिकायत नहीं सुन रहा है तो अब आसानी से अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक ऐप लॉन्च किया है। इस पर ग्राहक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे समय से शिकायतों का निपटान होगा। 

आसानी से शिकायतों को फाइल किया जा सकता है- ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर सीएमएस  को डिजाइन किया गया है। इसके जरिए आसानी से शिकायतों को फाइल किया जा सकता है। सीएमएस की लॉन्चिंग पर आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा, 'यह एप्लिकेशन पारदर्शिता को भी बढ़ाता है। इसमें शिकायतकर्ता को अपने आप जनरेट होने वाला एकनॉलेजमेंट मिलता है। इसकी मदद से वे अपनी शिकायत के स्टेटस को जांच सकते हैं। ओंबड्समैन के फैसले के खिलाफ आॅनलाइन अपील कर सकते हैं।'शिकायत के निपटान के अपने अनुभव को शिकायतकर्ता अपनी इच्छा से साझा कर सकते हैं। 

इस तरह के कदम जरूरी : शक्तिकांत दास- शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम जरूरी हैं। ग्राहकों की शिकायतों को जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। दास बोले कि सतर्क और जागरूक ग्राहक ही गलत तरीके से उत्पादों की बिक्री, धोखाधड़ी, फ्रॉड और अन्य जोखिमों के खिलाफ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बैंकों से अपेक्षा है कि वे शिकायतों के निपटान में लगे समय का डेटा सीएमएस पर साझा करेंगे। सीएमएस पर उपलब्ध डेटा के आधार पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट तैयार करने में मदद मिलेगी।

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