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आपका PAN कार्ड भी हो सकता है बेकार... सरकार कर रही ये प्लानिंग

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 29 2019 11:58AM | Updated Date: Apr 29 2019 12:05PM
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मुंबई। केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी थी। इनकम टैक्स विभाग उन लोगों के पैन कार्ड्स डीएक्टिवेट कर सकता है, जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है। कुल 44 करोड़ पैन कार्ड में 20 करोड़ को अभी तक आधार नंबरों से नहीं जोड़ा जा सका है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक 24 करोड़ पैन लिंक किए जा चुके हैं। हमें संदेह है कि बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं।
 
इस वजह से हमने PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है। बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते। इसका मतलब इनको 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना ही होगा। 
 
सरकार ने छठी बार PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई है। जून, 2018 में कहा गया था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्‍टेटमेंट में कहा गया था- यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है।
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