नई दिल्ली। हवाई यात्रियों के अधिकारों की गारंटी देना वाला 'यात्री चार्टर- लंबे इंतजार के बाद लागू हो गया है। देश में यह पहला मौका है जब हवाई यात्रियों के लिए चार्टर लागू किया गया है। इसमें उड़ानों में दरी, उड़ानों के रद्द होने, बोर्डिंग से मना करने, उड़ानों के अन्यत्र भेजे जाने, यात्री द्वारा टिकट रद्द कराने, नाम में संशोधन, चिकित्सा आपात स्थिति तथा यात्री का सामान खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में यात्रियों के क्या अधिकार हैं और उन्हें कितना हर्जाना मिलेगा यह अब तय कर दिया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को एक कार्यक्रम में इस चार्टर की पुस्तिका का लोकार्पण किया। इसमें पहली बार बैगेज को नुकसान या उसके खोने पर हर्जाने का प्रावधान किया गया है। विमान सेवा कंपनी को अधिकतम 20 हजार रुपये तक हर्जाना देना होगा। कोर्गो के खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अधिकतम 350 रुपये प्रति किलोग्राम का हर्जाना देय होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि टिकट बुक कराने के 24 घंटे के भीतर नाम में संशोधन के लिए विमान सेवा कंपनी कोई शुल्क नहीं ले सकती।