नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल या उससे अधिक उम्र के छात्रों को नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आयु की यह सीमा अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला सीबीएसई के अधिकतम उम्र सीमा तय करने के फैसले की वैधता पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख एक हफ्ते बढ़ाने का निर्देश दिया है।