ढाका। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि दो वर्ष से अधिक सजा पाया कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बांग्लादेश के महान्यायवादी महबूबे आलम ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया 30 दिसंबर को होने वाले आम चुनाव को लडऩे के लिए 'अयोग्यÓ घोषित हो गई हैं। दरअसल जिया को भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
अटॉर्नी जनरल महबूबे आलम ने तभी कहा था कि अब वह दोषी करार दी गई हैं। इसलिए हमारे देश के मौजूदा कानून के अनुसार जब तक किसी शख्स की सजा में बदलाव नहीं होता या उसे बरी कर नहीं किया जाता, तब तक वह किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है।