नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में ने आज यानी मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर अंतिम सुनवाई को 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया। इससे पहले कोर्ट में तीखी बहस भी देखने को मिली और चीफ जस्टिन रंजन गोगोई, आलोक वर्मा के सीलबंद लिफाफे की बातें सार्वजनिक होने पर नाराजगी जाहिर की।
आज कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को कुछ दस्तावेज दिए और उन्हें बतौर वरिष्ठ वकील पढ़ने के लिए कहा। कोर्ट ने फली नरीमन से पूछा कि जो बातें आलोक वर्मा के जवाब में है, वही चीजें एक दूसरी शिकायत में कैसे आईं। इस पर फली नरीमन ने कोर्ट के सामने बताया कि उन्हें खुद ऐसी जानकारी मीडिया के जरिए मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्हें न्यायालय द्वारा दिए गए समय की मियाद कल 1 बजे खत्म होनी थी। कल ही निदेशक ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से और समय मांगा था। जिसके बाद उनके अनुरोध को मानते हुए न्यायालय ने उन्हें दोपहर चार बजे तक का समय दिया था। न्यायालय ने वर्मा को जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।