नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आईटीओ के निकट बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित नेशनल हेराल्ड भवन को खाली कराने के मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से फौरी राहत मिली। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर तय की है और इस बीच केंद्र सरकार ने न्यायालय को मौखिक आश्वासन दिया है कि वह तब तक यथास्थिति बनाए रखेगी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुनील गौड़ की अदालत में सूचीबद्ध थी। जज ने कहा कि वे इस मामले की और सुनवाई करने के पक्ष में हैं। तब तक केंद्र यथास्थिति बनाए रखे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया।