गुवाहाटी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की कामाख्या मंदिर की हाल की यात्रा के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण असम सरकार ने शनिवार को गुवाहाटी पश्चिम के पुलिस उपायुक्त को निलंबित कर दिया। गृह विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम पर जारी आदेश के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम संख्या 3 (1) के तहत भंवर लाल मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश पर गृह विभाग के सचिव दीपक मजूमदार के हस्ताक्षर हैं।
सीजेआई गोगोई और उनकी पत्नी 17 अक्टूबर को गुवाहाटी आए थे और उनके कार्यक्रम के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित महकमों को सूचित किया था। आदेश में कहा गया है कि कामाख्या मंदिर में सीजेआई के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण प्रधान न्यायाधीश को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके लिए जिम्मेबार अधिकारी गुवाहाटी पश्चिम के पुलिस उपायुक्त भंवर लाल मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।