नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर उठे विवाद पर गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार है क्योंकि वहां की कानून एवं व्यवस्था राज्य सरकार के दायरे में आता है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ
अधिकारी ने कहा, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही कानून एवं व्यवस्था को लेकर एक एडवाइजरी पहले ही भेज दी गयी है। मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को ही केरल सरकार को एडवाइजरी भेज दी थी। उन्होंने बताया कि तथ्य यह है कि राज्य सरकार यदि किसी भी उम्र की महिला श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश करने से रोकती है तो यह सीधे तौर पर उच्चत्तम न्यायलय के फैसले की अवमानना होगी।
केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के जबाव में केंद्र को आश्वासन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन होगा और तीर्थस्थल वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था नियंत्रण में है।