नई दिल्ली। व्यभिचार यानी एडल्ट्री को अपराध करार देने वाली धारा 497 पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला देगा। याचिकाकर्ता ने इस कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। केरल के जोसफ शाइन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर धारा 497 को संविधान के लिहाज से गलत बताया है।