नई दिल्ली। दागी नेताओं के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाते हुए चार्जशीट के आधार पर नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक से इनकार कर दिया है। इसका मतलब आरोप तय होने पर भी दागी नेता चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं कोर्ट ने भ्रष्टाचार को आर्थिक आतंक की तरह बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में संविधान के भारी मेंडेट के बावजूद राजनीति में अपराधीकरण का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करना सबकी जवाबदेही है।
चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रेकॉर्ड की जानकारी वेबसाइट पर दें। वहीं याचिकाकर्ताओं ने पूछा था कि आपराधिक सुनवाई का सामना कर रहे नेताओं के खिलाफ आरोप तय होने पर, इन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है या नहीं?