नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कांग्रेस या उसके नेता जैसा चाहते हैं, उस तरीके से देश में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। कांग्रेस नेता कमलनाथ की तरफ से दायर याचिका का विरोध करते हुए ईसी ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसे नियमों और कानूनों के अनुसार काम करना है, न कि राजनीतिक दल के निदेर्शों के अनुसार। ईसी की तरफ दायर हलफनामें में कहा गया कि भारत के निर्वाचन आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाना याचिकाकर्ता या उनकी पार्टी या संगठन के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं है।
निर्देश नहीं दे सकते कमलनाथ
ईसी ने कहा कि कमलनाथ और उनकी पार्टी भारत के निर्वाचन आयोग को किसी विशेष तरीके से चुनाव आयोजित करने (वीवीपीएटी के कार्यान्वयन सहित) के लिए निर्देशित नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कहा कि याचिका में आयोग पर लगाए गए आरोप गलत, बेबुनियाद और भ्रामक हैं, क्योंकि वह ईसी को अपनी निजी इच्छाओं और प्रशंसकों के अनुसार चुनाव करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं।