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जांच एजेंसी ने भगोड़े विजय माल्या को लेकर किया ये नया खुलासा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 19 2018 11:19AM | Updated Date: Sep 19 2018 11:19AM
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नई दिल्ली। सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि हवाई अड्डे पर कारोबारी विजय माल्या को हिरासत में लेने के लिए जारी लुक आउट नोटिस कानून की नजरों में टिकाऊ नहीं था और उसमें सुधार की जरूरत थी क्योंकि उस वक्त उसके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं था। 
 
जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अब भी अपनी उस स्थिति पर कायम है कि 24 नवंबर 2015 को माल्या को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था जब वह 16 अक्टूबर 2015 को उसे हिरासत में लेने के लिये जारी लुक आउट सर्कुलर के आधार पर लंदन से लौटा था। सर्कुलर में बदलाव की जरूरत थी क्योंकि माल्या एजेंसी से सहयोग कर रहा था।
 
नोटिस में सुधार के लिए लिखा था
नोटिस में सुधार की जरूरत महसूस करते हुए एजेंसी ने आव्रजन अधिकारियों को लिखा कि वह नोटिस में बदलाव करें कि माल्या को हिरासत में लेने के बजाए जब भी वह विदेश जाए तो उसे सूचित किया जाए। सुधारा हुआ सर्कुलर 24 नवंबर 2015 को जारी किया गया था और नोटिस जारी किये जाने के बाद भी माल्या ने दस्तावेज उपलब्ध कराए और जांच दल के सवालों का जवाब दिया। नया एलओसी जारी होने के बाद वह तीन बार पूछताछ के लिये पेश हुआ और चार बार विदेश यात्रा पर गया।
 
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