नई दिल्ली। केंद्र सरकार राजद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा-124 ए, में संशोधन करवाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखा है। गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर के मुताबिक लॉ कमीशन ने इस धारा की जांच की है। वह देशद्रोह पर कानून के कार्यक्षेत्र पर विचार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किन परिस्थितियों में इसे कानूनी रूप से प्रयोग किया जा सकता है।