वाशिंगटन। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जिला न्यायाधीश दाना सब्रा ने ट्रम्प प्रशासन को अप्रवासियों के बच्चों के साथ पुनर्मिलन में आने वाली लागत का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सब्रा ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अमेरिका-मेक्सिको की सीमा पर बच्चों से अलग किये गए अप्रवासियों को उनके पुनर्मिलन में आने वाले खर्च का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के बजाय प्रशासन खुद उसका भुगतान करे। उन्होंने कहा, 'यह किसी भी माता-पिता के लिए समझ से परे है कि किसी भी चीज का भुगतान के लिए उन्हें अलग किया गया है।
उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश सब्रा ने गत महीने 26 जून को सैन डियागो में सुनवाई के दौैरान अप्रवासियों को उनके बच्चों से मिलाने का आदेश दिया था जिस पर कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सरकार लगभग दो हजार बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए काम कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने इन बच्चों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर अमल करते हुए गैरकानूनी तरीके से अमेरिका आने वाले इनके परिजनों को हिरासत में लेकर उनसे अलग कर दिया था।